Ramai Awas Yojana: महाराष्ट्र राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वंचित और गरीब आम नागरिकों के कल्याण के लिए रमाई आवास योजना शुरु किया है। सरकार रमाई आवास योजना के माध्यम से महाराष्ट्र के नागरिकों को आवास प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नव-बौद्ध वर्ग के लोगों को आवास प्रदान करें। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Ramai Awas Yojana के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे इस लेख को अंतिम तक अवश्य पढ़े।
Ramai Awas Yojana 2023
रमाई आवास योजना 2023 महाराष्ट्र के तहत, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 1.5 लाख घर उपलब्ध कराए हैं और सरकार अन्य 51 लाख घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य बना रही है। जो लाभार्थी इस योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति या नव-बौद्ध वर्ग को अपना खुद का घर उपलब्ध कराना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन करें।
रमाई घरकुल योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए घर निर्माण लागत में लाभार्थी का हिस्सा 7.5% निर्धारित है और रमाई सब्सिडी योजना के तहत घर निर्माण लागत में लाभार्थी का हिस्सा 10% निर्धारित है, यदि लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे है, तो उसे निर्माण लागत में लाभार्थी के हिस्से का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
Overview of Ramai Awas Yojana
योजना का नाम | Ramai Awas Gharkul Yojana |
आरम्भ की गई | महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा |
विभाग | सामाजिक न्याय विभाग, महाराष्ट्र सरकार |
लाभार्थियों | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महाराष्ट्र के नव बौद्ध वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार। |
प्रमुख लाभ | सरकार गरीब लोगों को घर मुहैया करा रही है |
उद्देश्य | राज्य के नागरिको को रहने की सुविधा उपलब्ध कराना |
श्रेणी | महाराष्ट्र सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | ramaiawaslatur.com |
रमाई आवास योजना के लिए जरूरी पात्रता
० रमाई आवास योजना में आवेदन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी ही पात्र होगा।
० लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
० घरकुल योजना में अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति , नव बौद्ध वर्ग का नागरिक ही योजना के लिए पात्र होगा।
रमाई आवास योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
० आधार कार्ड
० निवास प्रमाण पत्र
० जाति प्रमाण पत्र
० पहचान पत्र
० मोबाइल नंबर
० पासपोर्ट साइज फोटो
रमाई आवास घरकुल योजना से किसको लाभ होगा?
रमाई आवास घरकुल योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC) एवं नवबौद्ध परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं वे परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते है। और राज्य के अनुसूचित जाति या नवबौद्ध वर्ग से हैं तथा उनके पास अपना घर नही है। योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी व्यक्ति को लातूर शहर महानगर पालिका, लातूर यांच्या अधिकृत रमाई आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ जाकर आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म या Ramai Awas Gharkul Yojana Form PDF भर सकते हो।
रमाई आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
० सबसे पहले आपको योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
० इसके बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद Ramai Awas Yojana Online Application पर क्लिक करना होगा।
० आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर Application Form खुल जाएगा।
० आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पता, आधार कार्ड नंबर आदि भरना होगा।
० फॉर्म में पूछी गई तमाम जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करना होगा।
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में Ankit, Rsdcindia.in का Author हु| में आपने एजुकेशन की बात करू तो में बीएससी ग्रेजुएट हु| मुझे नयी नयी योजनाओ के बारे में पड़ना और लोगो को योजनाओ के बारे में जागरूक करना पसंद है|