इस लेख में हम आपको बताएँगे की Mukhyamantri Jan Awas Yojana Rajasthan का लाभ लेने के लिए हम कैसे आवेदन कर सकते है। आवेदन करते समय हमे किन बातों का ध्यान रखना है , आवेदन करने से हमे कितना और क्या लाभ होगा, आवेदन करने के लिए हमे किन – किन दस्तावेज़ों की जरुरत होगी, और इस योजना का मुख्य उद्देस्य क्या है। इन सभी सवालो के बारें में हम आज पूरी विस्तार से बात करेंगे, तो आइये फिर हम आपको इसके बारें में बताते है।
Mukhyamantri Jan Awas Yojana Rajasthan – मुख्यमंत्री जान आवास योजना क्या है?
राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के सभी गरीब निवासियों के लिए एक नयी निवास योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री जन आवास योजना। इस योजना की सबसे पहले शुरुवात राजस्थान सरकार ने वर्ष 2015 में किया था। इस योजना के अंतर्गत सरकार उन नागरिकों को पक्का मकान दिलवाएगी जो कम आय वर्ग श्रेणी के अंदर आते है।
मुख्यमंत्री जन आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों को अपना घर बनाने का सपना पूरा कराना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भी EWS परिवारों को पक्का मकान दिलाया जाएगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में भी जो आर्थिक कमजोर वर्ग के लोग है उन्हें भी भी पक्का मकान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत सिर्फ उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है।
Mukhyamantri Jan Awas Yojana Rajasthan – मुख्यमंत्री जान आवास योजना की संक्षिप्त जानकारी-
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना |
योजना शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
योजना लाभ | 2 BHK आवास |
फ्लैट का आवंटन राशी | 1250 रुपए प्रतिवर्ग फीट |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल पोर्टल | http://urban.rajasthan.gov.in/rhb |
Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए योग्यता –
● आवेदक की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
● आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये या जो राजस्थान राज्य में अस्थायी रूप से निवासी हो।
● राज्य से बाहर के रहने वाले नागरिक जो कि गत एक वर्ष से अधिक समय से राजस्थान में निवास कर रहे हों, वे भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जाएदा महतव
● ये योजना केवल गरीब लोगो के लिए है।
● इसके लिए आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से काम होनी चाहिए।
● आवेदक या उसके परिवार के सदस्य में से किसी के पास कोई मकान नहीं होना चाहिए।
Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लाभ एवं विशेषताएं-
● मुख्यमत्री आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सामिल किया गया है।
● राज्य में सस्ते आवास के निर्माण के लिए बहुत से निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र से सहायता ली गयी है।
● इस योजना के तहत जो भी फ्लैट बनेगे वो 2 BHK का होगा जिसमे 2 रूम, 1 रसोई और 1 बाथरूम होगा।
● मकानों का निर्माण आधुनिक जरुरतो तथा सभी आवश्यक सुविधा जैसे की रोड, लाइट, सीवरेज,गार्डन सहित बनाए जा रहे है।
● इस योजना के अंतर्गत फ्लैट का आवंटन 1250 रुपए प्रतिवर्ग फ़ीट की दर से तय की गयी है।
● इसके तहत आवास लेने के लिए जो बैंक के द्वारा ऋण दिया जायेगा उसका कुछ हिस्सा सरकार खुद वहन करेगी।
Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए जरुरी दस्तावेज़ –
● आधार कार्ड
● पैन कार्ड
● निवास प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● राशन कार्ड
● बैंक पासबुक
● मोबाइल नंबर
● पासपोर्ट फोटो
Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन कैसे करें-
अगर आप भी Mukhyamantri Jan Awas Yojana Rajasthan हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते है तो आप कैसे आवेदन कर सकते हैं इसकी सम्पूर्ण जानकारी निचे लिखी गयी है। बताये गए प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक पढ़े।
● सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार के आवास योजना विभाग के ऑफिशल पोर्टल http://urban.rajasthan.gov.in/rhb पर लॉगिन करें।
● होम पेज पर दिए गए मुख्यमंत्री जन आवास योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करे।
● उसके बाद फॉर्म खुलने पर उसमे पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़े और अच्छी तरह से भरें।
● फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें|
● और क्लिक करने के बाद आपके पास Login ID और Password आ चुका है।
● Login ID और Password दर्ज करें और पूछे गए कैप्चा कोड को अच्छे से डालें |
● और अंत में सबमिट कर दे।
और पढ़े:-
में Ankit, Rsdcindia.in का Author हु| में आपने एजुकेशन की बात करू तो में बीएससी ग्रेजुएट हु| मुझे नयी नयी योजनाओ के बारे में पड़ना और लोगो को योजनाओ के बारे में जागरूक करना पसंद है|