Mukhyamantri Gramin Rojgar Guarantee Yojana: राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के निवासियों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत ग्रामीण निवासियों को अतिरिक्त रोज़गार के अवसर प्रदान करना है। सामान्य लाभार्थी को राजस्थान सरकार द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा योजना के 100 दिन से अतिरिक्त 25 दिन का कार्य और करने के लिए दिया जायेगा।योजना में केवल वही व्यक्ति पात्र होंगे जो महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत पंजीकृत होंगे।
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास महात्मा गाँधी नरेगा योजना का जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा इस लेख में हम आपको Mukhyamantri Gramin Rojgar Guarantee Yojana से सबंधित सभी जानकारी प्रदान करने वाले हैं तो आप इस लेख को अंतिम तक अवश्य पढ़े।
Key Highlights Of Mukhyamantri Gramin Rojgar Guarantee Yojana
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना। |
लाभ | लाभार्थी को मनरेगा के 100 कार्य दिवस से अतिरिक्त कार्य दिवस दिए जायेंगे। |
लाभार्थी | राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के मनरेगा में पंजीकृत लाभार्थी। |
योजना की जानकारी | योजना की नियमित जानकारी के लिए यहाँ राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना। |
आवेदन का तरीका | राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना आवेदन पत्र द्वारा। |
राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत किया जाने वाले कार्य
० चारदीवारी का निर्माण।
० चारागाह की फेंसिंग।
० स्टॉर्म या ग्रे वाटर नालों की सफाई।
० नहरों एवं नालों की डी सिल्टिंग।
० सड़क किनारे झाड़ियों की कटाई।
० पानी की टंकी की सफाई।
० गौशालाओं के शेड का निर्माण।
० पोषण वाटिका या चबूतरों का निर्माण।
० सरकारी भवनों की मरम्मत का कार्य।
० हैंडपम्प आदि की मरम्म्मत।
० व अन्य कार्य जो भी सरकार द्वारा आवंटित किया जायेगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के लिए जरुरी पात्रता
० इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को राजस्थान के निवासी।
० आवेदक महात्मा गाँधी नरेगा योजना में पंजीकृत होना चाहिए।
० आवेदक ने महात्मा गाँधी नरेगा योजना में 100 दिन का कार्य पूर्ण किया हो।
राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
० जनआधार कार्ड
० मनरेगा योजना का जॉब कार्ड
० परिवार के सदस्यों की फोटो
० बैंक खाते का विवरण
० दिव्यांग प्रमाण पत्र
राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
पात्र लाभार्थी राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में अतिरिक्त कार्यदिवस का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से कर सकता है । राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में पंजीकरण लाभार्थी अपने निकटतम महंगाई राहत कैंप में जा कर करा सकता है।
महंगाई राहत कैंप में उपस्थित कर्मचारियों द्वारा आवेदक का मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में पंजीकरण किया जायेगा। योजना में केवल उन्ही आवेदकों का पंजीकरण किया जायेगा जिन आवेदकों ने मनरेगा योजना में 100 दिन का कार्य पूर्ण किया होगा।
मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में पंजीकरण के पश्चात लाभार्थी को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिया जायेगा। ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्य होने पर लाभार्थी को सूचित कर अतिरिक्त दिन पर कार्य कराया जायेगा।